अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार करने से तीन दिन पहले पुलिस उन्हें नोटिस दें: बॉम्बे हाई कोर्ट

Share this news

टीआरपी घोटाला मामले में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि वह रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार करने से पहले उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दे.

अर्नब गोस्वामी इस समय आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अन्य मामले में ज़मानत पर हैं.

अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था.

अर्नब गोस्वामी को बीते साल 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था और 11 नवंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!