टीआरपी घोटाला मामले में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि वह रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार करने से पहले उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दे.
अर्नब गोस्वामी इस समय आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अन्य मामले में ज़मानत पर हैं.
अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था.
अर्नब गोस्वामी को बीते साल 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था और 11 नवंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.