पड़ोसी देश पाकिस्तान,अफगानिस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने में नया रोड़ा सामने आ गया है।
इंडियन मुस्लिम लीग ने लंबित CAA मामले में एक आवेदन दायर कर 28 मई की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि भारतीय अधिनियम के प्रावधान धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देता। नागरिकता अधिनियम की धारा-5(1) (ए) (जी) पंजीकरण द्वारा योग्य लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है। जबकि अधिनियम की धारा 6 किसी भी व्यक्ति( अवैध प्रवासी को छोड़) को प्राकृतिककरण के जरिए नागरिक के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
बता दें कि 28 मई को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर भारत में रह रहे शरणार्थियों के रूप में गैर मुस्लिम जैसे हिंदू,सिख,इसाई,जैन,पारसी आदि लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसको लेकर मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता देने का आरोप लगाया है। विदित हो कि भारत के 5 राज्यों में गैर मुस्लिम आवेदन कर सकते हैं। इस अधिसूचना में गुजरात,राजस्थान छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे .
अफगानिस्तान,पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में देश के 16 जिला अधिकारियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका पर सुनवाई होनी है। मगर जल्द ही सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि क्या आवेदन रुकेंगे या फिर सरकार द्वारा मांगे गए आवेदनों पर नागरिकता देने का काम आगे जारी रहेगा।