प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर पांच धाराओं में आरोप तय किये
स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467 – 468 – 420 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किये
मुख्तार पर 10 जून 1987 को फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर दोनाली बन्दूक का लाइसेंस लेने का था आरोप गाज़ीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था मुख्तार के खिलाफ केस
अब तीस साल बाद मुख्तार पर तय हुए आरोप.
अब इन्ही धाराओं के तहत मुख्तार के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा मुकदमा
आज आरोप तय होते वक़्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा था मुख्तार अंसारी
स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान मुख्तार को फैसला सुनाया
बाहुबली मुख्तार ने आरोपों से किया इंकार, फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई
एडीजीसी क्रिमिनल राजेश गुप्ता ने दी जानकारी