प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने के सरकार के आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट 18 अगस्त को जारी कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश पर संज्ञान ले और इसे रद्द करे. उन्होंने आनलाइन मोड में ही कक्षाएं संचालित करने की मांग की है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर कम होने के बाद लगातार सरकार सख्ती में ढील दे रही है. इसी क्रम में 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए थे. वहीं अब सरकार 1 सितंबर से कक्षा एक से 6वीं तक के स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है. इसकी तैयारी भी सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है.
स्कूलों को खोलने के संबंध में सरकार की ओर से कुछ गाइलाइंस भी बनाई गईं हैं. जानकारी में रहे कि इससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी.