प्रयागराज माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पेशी के दौरान इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने का मामला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के निलंबन को रद्द किया
हाईकोर्ट ने एसपी मिर्जापुर के आदेश को पूरी तरह गलत बताया
विजय मिश्रा ने 5 अगस्त को मिर्जापुर में हुई पेशी के दौरान प्रदेश में सत्ता पक्ष के कई नेताओं व पुलिस अफसरों के खिलाफ बयानबाजी की थी।
पुलिस कस्टडी में की गई बयानबाजी के बाद एसपी मिर्जापुर ने इंस्पेक्टर और 2 दरोगा समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित पुलिस कर्मियों ने एसपी के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी चुनौती।
हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल बेंच में हुई
मामले की सुनवाई इंस्पेक्टर अभय नारायण तिवारी व अन्य पुलिसकर्मियों ने दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया था कि अधिकारी के पास कोई ऐसा साक्ष्य या तथ्य नहीं था जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाता।