30 दिन के भीतर खाली कराएं अल्लापुर की हैजा कॉलोनी, जरूरत पड़े तो पुलिस बल की मांग की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Share this news

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अल्लापुर की हैजा कॉलोनी में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को 30 दिन के भीतर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं.

इसके साथ निगम कमिश्नर से यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो पुलिस अधिकारियों से पुलिस के जवानों की मांग भी की जाए और एसएसपी पुलिस बल मुहैया कराएं.

हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी में अवैध तरीके से रहने वालों के लिए कहा है कि सभी लोग अपने आवास खाली कर दें. वहीं, नए आवास के आवंटन के विचार करने के सवाल पर अदालत ने कहा कि विचार तभी किया जा सकता है कि जब परिसर खाली कर दिया जाएगा. आदेश के अनुपालन में आयुक्त को एक हलफनामा भी दाखिल करने के निर्देश दिए.

इस मामले की सुनवाई से पहले नगर आयुक्त ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि हैजा कॉलोनी में कुल 113 लोगों को क्वाटर एलाट किए गए हैं, जिनमें 21 लोग अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं. इसमें एक परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम क्वाटर एलॉट हैं. हलफनामे में ज़िक्र करते हुए आयुक्त ने कोर्ट से कहा है कि अवैध कब्जा धारकों बार-बार सूचनाएं नोटिस के माध्यम से भेजी गई हैं. कोर्ट ने इसको कानून और शासन के सिद्धातों के विपरीत बताया है.

इस मामले में भैयाराम नाम के शख्स ने याचिका दाखिल की थी. इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने नगर आयुक्त को हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत तरीके से रह रहे लोगों को 30 दिनों में हटाने के निर्देश दिए हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!