जन सूचना अधिकारी के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें-मा0 राज्य सूचना आयुक्त

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मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को सर्किट हाउस में विभागों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समयसीमा (30 दिन) के अंदर आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को मांगी गयी सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से आवेदनकर्ता को जहां एक ओर समय से सूचना उपलब्ध हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग में होने वाली पेंडेंसी में भी कमी आती है।

उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों को प्रारूप-3 के तहत रजिस्टर बनाकर उसको नियमित रूप से अद्यतन बनाये रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सूचना आयोग में प्रकरण की सुनवाई के समय यदि कतिपय कारण से जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते है, तो किसी सक्षम अधिकारी को ही राज्य सूचना आयोग में भेजे, साथ ही साथ जिस अधिकारी या कर्मचारी को भेजे, उसको अधिकार पत्र अनिवार्य रूप से दे दें।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदनकर्ता को सूचना की प्रामाणित प्रति अनिवार्य रूप से दी जाये। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए आवेदनकर्ता को समय से सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह, नगर मजिस्टेªट, मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला विकास अधिकरी सहित अन्य सम्बंधित विभागांे के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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